लेनदेन में गड़बड़ी करने के 2 मामलों में पूर्व मंत्री को जेल, कोर्ट ने सुनाई सश्रम कारावास की सजा

लेनदेन में गड़बड़ी करने के 2 मामलों में पूर्व मंत्री को जेल, कोर्ट ने सुनाई सश्रम कारावास की सजा

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  • Publish Date - December 18, 2019 / 04:42 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:24 PM IST

भोपाल। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को लाखों रुपयों के लेनदेन में गड़बड़ी करने के 2 मामलों में 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है।

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पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को 2 मामलों में 6-6 महीने के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है।

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MP/MLA की स्पेशल कोर्ट ने सुरेंद्र पटवा के खिलाफ फैसला सुनाया है। लाखों रुपयों के लेनदेन में गड़बड़ी करने के 2 मामलों में पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद 25-25 हजार की जमानत पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा फिलहाल जेल जाने से बच गए हैं।

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