जबलपुर। फर्जी अनुबंध पत्र पेश करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर ओमती पुलिस ने स्टांप वेंडर समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दरअसल जबलपुर के गोल बाजार इलाके में रहने वाले संजय जैन नाम के व्यक्ति ने साल 2011 में शिरीष यादव से एक जमीन खरीदी थी, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी शिरीष यादव के भाई डॉ सुधीर यादव को लगी, तो उसने संजय जैन को एक स्टाम्प पेपर देते हुए कहा कि उक्त जमीन को उसने तीन साल पहले 2008 में किसी और शख्स को बेच दी है।
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इस पर डॉ सुधीर यादव द्वारा दिए गए स्टाम्प पेपर की पड़ताल पीड़ित संजय जैन ने आरटीआई के जरिए की, तो आरटीआई में मिली जानकारी से खुलासा हुआ कि डॉ सुधीर यादव ने विक्रय पत्र के तौर पर जो स्टॉम्प पेपर दिखाया था, जिसमें 31 मार्च 2008 की तारीख लिखी हुई थी, इस स्टांप पर जो 2881 नंबर की सील लगी हुई थी,उस पर शक होने पर स्टांप वेंडर की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत उप पंजीयक कार्यालय से निकाली गई, जिसमें पता चला कि 31 मार्च 2008 को किसी भी तरह के स्टांप की बिक्री नहीं की गई थी।
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सभी आरोपियों ने आपस में मिलकर साजिश के तहत कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर 2010 के स्टॉम्प पर दो साल पहले की तारीख डाल धोखा दिया है, जिसके बाद पीड़ित ने संजय जैन ने जबलपुर जिला कोर्ट में एक परिवाद दायर किया था, कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दायर परिवाद पर सुनवाई करने के बाद पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए है, कोर्ट के आदेश पर ओमती पुलिस ने आरोपी बनाए गए स्टॉम्प पेपर बेचने वाले वेंडर दिनेश जैन, डॉक्टर सुधीर यादव, हेमंत शाह,अश्वनी शाह और अमित बाभूलकर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।