नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की बढ़ाई गई समय सीमा, कई जिलों के कलेक्टर्स ने नहीं किया था नियमानुसार परिसीमन

नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की बढ़ाई गई समय सीमा, कई जिलों के कलेक्टर्स ने नहीं किया था नियमानुसार परिसीमन

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  • Publish Date - December 27, 2019 / 06:26 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:27 PM IST

भोपाल । मध्य प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टर्स ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण करने के आदेश का पालन नहीं किया है। मजबूरन राज्य सरकार को अपनी समय-सीमा को आगे बढ़ाना पड़ा है।

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नगरीय विकास विभाग ने अब निकाय चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण की समय-सीमा 30 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 30 जनवरी 2020 कर दी है।

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विभाग ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर कहा कि नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन के लिए नियमों का पालन नहीं हुआ है। इसलिए सभी निकायों में नियम-प्रक्रिया के तहत ही वार्ड परिसीमन किया जाए।

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