भोपालः जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने 9वीं से आगे की कक्षाओं की कोचिंग संस्थानों को छूट दी है। लेकिन छात्रों को बुलाने से पहले संचालकों को उनके परिजनों ने अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार 9वीं से आगे की कक्षाओं के कोचिंग क्लास अब खोले जा सकेंगे। जारी निर्देश में कहा गया है कि कोचिंग सेंटर संचालकों को कोरेना गाइडलाइन का पालन करना होगा। साथ ही विद्यार्थियों को अल्टरनेट डेज के हिसाब से बुलाने का निर्देश जारी किया गया है। कोचिंग संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रुप से लगवाना होगा।