निर्वाचन आयोग ने जारी किया मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, नए मतदाता जुड़वा सकते हैं अपना नाम

निर्वाचन आयोग ने जारी किया मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, नए मतदाता जुड़वा सकते हैं अपना नाम

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  • Publish Date - October 13, 2020 / 05:56 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:56 PM IST

रायपुर: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण हेतु विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने बताया कि 01 जनवरी 2021 की स्थिति में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया जा रहा है। इस वर्ष मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2021 तक कर लिया जाना है। इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत नए मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं। आयोग द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 नवंबर 2020 को विस्तृत मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2020 तक इसमें दावा या आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निराकरण 05 जनवरी 2021 तक किया जाएगा। इसके बाद 14 जनवरी 2020 से पहले डॉटाबेस को अपडेट एवं पूरक मतदाता सूची तैयार की जाएगी। संशोधन एवं नए नाम जोड़ने के बाद 15 जनवरी 2021 को अंतिम रूप से पुनरीक्षित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा।

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कंगाले ने आगे बताया कि ऐसे युवा जो एक जनवरी 2021 की स्थिति में 18 साल की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट नेश्नल वोटर सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी) में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वे www.nvsp.in पर लॉग इन कर सकते हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। पुनरीक्षण के दौरान नए मतदाता जोड़ने के साथ ही स्थानांतरित मतदाताओं का नए निवास स्थान के अनुसार संशोधन और मृत मतदाताओं के नाम हटाने की कार्यवाही की जाएगी।

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