डीकेएस घोटाला, हाईकोर्ट ने डॉ पुनीत गुप्ता को दी अग्रिम जमानत

डीकेएस घोटाला, हाईकोर्ट ने डॉ पुनीत गुप्ता को दी अग्रिम जमानत

डीकेएस घोटाला, हाईकोर्ट ने डॉ पुनीत गुप्ता को दी अग्रिम जमानत
Modified Date: November 29, 2022 / 08:29 pm IST
Published Date: April 25, 2019 11:23 am IST

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित डीकेएस अस्पताल घोटाला मामले में आरोपी डॉ पुनीत गुप्ता को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

बता दें कि पचास करोड़ की खरीदी में डॉ पुनीत गुप्ता पर एफआईआर दर्ज हुई है। डीकेएस अस्पताल के अधीक्षक ने पिछले माह गोलबाजार थाना डॉ गुप्ता के खिलाफ धारा 409, 420, 467, 468 और 120 बी के तहत मामला दर्ज करवाया था। इस पर पुनीत गुप्ता ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

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इस मामले में हाईकोर्ट में जस्टिस अरविंद चंदेल की एकल पीठ ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि मामला दर्ज होने के बाद से ही डॉ गुप्ता फरार हैं।


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