ग्वालियर: व्यापमं फर्जीवाड़ा मामले में गुरुवार को जिला न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने परिक्षार्थी गिर्राज शर्मा को 5 साल सश्रम कारावास और 3200 रुपए अर्थदंड का आदेश दिया है। बता दें कि साल 2012 में आयोजित संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरोपी छात्र ने फर्जीवाड़ा कर अपने रोल नंबर पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा देने के लिए बैठाया था।
गौरतलब है कि साल 2012 में व्यापमं ने संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। इस परीक्षा में गिर्राज शर्मा नाम के आवेदक ने फर्जीवाड़ा कर अपने स्थान पर उत्तर प्रदेश के अंकित सिंह को परीक्षा देने के लिए बैठाया था। लेकिन परीक्षा केंद्र में फोटो मिसमैच होने के चलते पर्यवेक्षक ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया था।
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