कोर्ट ने हनीट्रैप मामले के आरोपियों का जमानत प्रस्ताव किया खारिज, जेल प्रशासन ने दिया था प्रस्ताव | District Court Refuse Bail offer of Honey Trap case imputed

कोर्ट ने हनीट्रैप मामले के आरोपियों का जमानत प्रस्ताव किया खारिज, जेल प्रशासन ने दिया था प्रस्ताव

कोर्ट ने हनीट्रैप मामले के आरोपियों का जमानत प्रस्ताव किया खारिज, जेल प्रशासन ने दिया था प्रस्ताव

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:47 PM IST, Published Date : June 15, 2020/2:19 pm IST

इंदौर: मध्यप्रदेश के बहुचर्चित हनीट्रैप मामले के आरोपियों की जमानत प्रस्ताव को भोपाल जिला न्यायाल ने निरस्त कर दिया है। बता दें कि हनीट्रैप मामले में आरोपी श्वेता पति स्वप्निल जैन और बरखा सोनी जेल में बंद है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला जेल प्रशासन ने जिला न्यायालय में दोनों का जमानत प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि मामले में बवाल होने के बाद जेल प्रशासन ने प्रस्ताव खारिज करने का आवेदन दिया था। लेकिन आज कोर्ट ने जमानत प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों आरोपी जमानत के लिए पात्र क्राइटेरिया में नहीं हैं।

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गौरतलब है कि हनी ट्रैप मामले में जेल में बंद श्वेता स्वप्निल जैन और बरखा सोनी की जमानत के लिए जिला जेल प्रशासन ने जिला कोर्ट को प्रस्ताव भेजा था। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार दोनों आरोपी जमानत के दायरे में नहीं आते हैं।

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