जिला कलेक्टर ने बाल विवाह रोकने जारी किया आदेश, जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर बनाया गया कंट्रोल रूम

जिला कलेक्टर ने बाल विवाह रोकने जारी किया आदेश, जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर बनाया गया कंट्रोल रूम

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  • Publish Date - February 11, 2021 / 06:00 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:26 PM IST

अलीराजपुरः कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुरभि गुप्ता ने लाडो अभियान के तहत जिले में बाल विवाह रोक थाम के आदेश जारी किए गए। उन्होने बताया कि लाडो अभियान के तहत विवाह के समय लडकी की उम्र 18 वर्ष व लडके के उम्र 21 वर्ष होना अनिर्वाय है। दिनांक 16 फरवरी 2021 को वसंत पंचमी एवं 14 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर या इससे पूर्व जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला व विकासखण्ड स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है।

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सुरभि  गुप्ता ने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि आस पास या जिले में कही पर भी बाल विवाह हो रहा है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम पर दे। जिले स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी रतनसिंह गुंडिया मो.न. 9685233500, सहायक संचालक श्री विजयसिंह सोलंकी मो.न.9179368365, परियोजन अधिकारी उदयगढ़  राखी बारिया मो.न.9425942016,परियोजना अधिकारी जोबट कालू सिंह बद्येल मो.न. 9893292809,परियोजना अधिकारी सोण्डवा संतोष अलावा मो.न.9893674597, परियोजना अधिकारी कट्ठीवाडा शैलन्द्रसिंह डावर मो.न. 8085606012 एवं परियोजना अधिकारी चंद्र शेखर आजाद नगर मुकेश भूरिया मो.न.9589366817।

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जिले में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 प्रभावी रहेगा। इसके अंतर्गत बाल विवाह करने वालो को 02 वर्ष तक का कारवास एवं एक लाख का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। बाल विवाह कानून अपराध है।

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