इन इलाकों को घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन, बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर लगी रोक

इन इलाकों को घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन, बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर लगी रोक

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  • Publish Date - June 3, 2020 / 04:42 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:22 PM IST

कोरबा: जिले के क्वारेंटाइन सेंटर इरेक्टर हास्टल में दो, शासकीय कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल पसान में एक, बिंझरी भाठा मोहल्ला ग्राम पंचायत केसला में एक और होटल ग्रीन पार्क में एक कोरोना संक्रमित पाया गया है। कोरोना संक्रमित मिलने के कारण क्वारेंटाइन सेंटर इरेक्टर हास्टल, पसान, होटल ग्रीन पार्क और बिंझरी भाठा मोहल्ला के आसपास का क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। क्वारेंटाइन सेंटर इरेक्टर हास्टल के संपूर्ण भवन एवं कैम्पस की लगभग 50-50 मीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। क्वारेंटाइन सेंटर इरेक्टर हास्टल चारों ओर से बाउंड्रीवाल से घिरा है जिसमें मुख्य मार्ग में दो गेट हैं। क्वारेंटाइन सेंटर के उत्तर दिशा में सीएसईबी का क्वार्टर, दक्षिण में रिक्त प्लांट, पूर्व में सीएसईबी प्लांट का मार्ग और पश्चिम दिशा में रिक्त प्लाट है। संपूर्ण भवन एवं कैम्पस को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। क्वारेंटाइन सेंटर इरेक्टर हास्टल के चारों तरफ बेरिकेटिंग लगाये गये हैं। मुख्य प्रवेश द्वार को एकल प्रवेश द्वार बनाया गया है। यहां से कंटेनमेंट जोन में प्रवेश किया जा सकेगा। इसके लिए प्रवेश द्वार पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

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कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि घोषित कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 के ड्यूटी में लगे अधिकारी-कर्मचारी को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। आपात स्थिति में उक्त क्षेत्र से किसी व्यक्ति के आने-जाने के लिए स्थानीय प्रशासन एवं मेडिकल टीम की सलाह से निर्णय लिया जायेगा। इस संबंध में नियमानुसार लाॅगबुक भी संधारित किया जायेगा। कंटेनमेंट जोन में काम करने वाले सभी कर्मियों के द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए कंटेनमेंट जोन में सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सामाग्री आपूर्ति संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित किया जायेगा।

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तहसील पोंड़ी-उपरोड़ा के क्वारेंटाइन सेंटर शासकीय हाईस्कूल पचरा में ठहराये गये व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट के बाद तीन व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तीनों व्यक्ति 22 मई को महाराष्ट्र से बस, ट्रक के माध्यम से पोंड़ी-उपरोड़ा तहसील के ग्राम गुरसिया पहुंचे थे। इन लोगों को प्रशासन द्वारा ग्राम पचरा के क्वारेंटाइन सेंटर शासकीय हाईस्कूल में ठहराया गया था। कोरोना संक्रमित मिलने के कारण क्वारेंटाइन सेंटर शासकीय हाई स्कूल पचरा परिसर में स्थित संपूर्ण भवन एवं पचरा से खुर्रभांठा जाने वाले मार्ग को शामिल करते हुए चारों दिशाओं में लगभग 50-50 मीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। क्वारेंटाइन सेंटर शासकीय हाईस्कूल पचरा कटघोरा-अंबिकापुर मार्ग में स्थित ग्राम गुरसिया से जटगा तक पहुंच मार्ग पर स्थित है। इस सेंटर के आसपास भवन, गौठान, सी.बी.सिंह तंवर का मकान, कमलेश मिश्रा का मकान, तिलक का मकान एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकान स्थित है। इस कंटेनमेंट जोन में चार आवासों में कुल 12 व्यक्ति निवासरत हैं। निवासरत सभी लोगों के बाहर आने-जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। शासकीय हाई स्कूल पचरा के मुख्य द्वार को एकल प्रवेश द्वार बनाया गया है। यहां से कंटेनमेंट जोन में प्रवेश किया जा सकेगा। इसके लिए प्रवेश द्वार पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

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इस कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 के ड्यूटी में लगे अधिकारी-कर्मचारी को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। आपात स्थिति में उक्त क्षेत्र से किसी व्यक्ति के आने-जाने के लिए स्थानीय प्रशासन एवं मेडिकल टीम की सलाह से निर्णय लिया जायेगा। इस संबंध में नियमानुसार लाॅगबुक भी संधारित किया जायेगा। क्वारेंटाइन सेंटर शासकीय हाईस्कूल पचरा कंटेनमेंट जोन में काम करने वाले सभी कर्मियों के द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए कंटेनमेंट जोन में सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सामाग्री आपूर्ति संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित किया जायेगा।

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क्वारेंटाइन सेंटर शासकीय महाविद्यालय करतला में ठहराये गये व्यक्तियों के कोरोना जांच रिपोर्ट में एक व्यक्ति का कोरोना जांच पाजिटिव पाया गया है। यह व्यक्ति भुसावल महाराष्ट्र से बस के माध्यम से कोरबा जिला के सीमा स्थित उच्चभिट्ठी बेरियर पहुंचा था। इस व्यक्ति को प्रशासन द्वारा क्वारेंटाइन सेंटर शासकीय महाविद्यालय करतला में ठहराया गया था। यह क्वारेंटाइन सेंटर उरगा-करतला-हाटी मार्ग से लगभग पांच सौ मीटर की दूरी पर स्थित है। यह क्वारेंटाइन सेंटर बाउंड्रीवाल से घिरा हुआ है। इस सेंटर से एक सौ मीटर में कोई आबादी नहीं है। एक व्यक्ति का कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद इस महाविद्यालय परिसर की चारों दिशाओं में लगभग 50-50 मीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। क्वारेंटाइन किये गये समस्त लोगों सहित कार्यरत स्टाफ को भी सेंटर में ही निवास करने के निर्देश दिए गये हैं सभी लोगों के बाहर आने-जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्वारेंटाइन सेंटर शासकीय महाविद्यालय करतला के चारों तरफ बेरिकेटिंग लगाये गये हैं।

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कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि इस कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 के ड्यूटी में लगे अधिकारी-कर्मचारी को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। आपात स्थिति में उक्त क्षेत्र से किसी व्यक्ति के आने-जाने के लिए स्थानीय प्रशासन एवं मेडिकल टीम की सलाह से निर्णय लिया जायेगा। इस संबंध में नियमानुसार लाॅगबुक भी संधारित किया जायेगा। शासकीय महाविद्यालय करतला क्वारेंटाइन सेंटर कंटेनमेंट जोन में काम करने वाले सभी कर्मियों के द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए कंटेनमेंट जोन में सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सामाग्री आपूर्ति संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित किया जायेगा।

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नगर पालिका परिषद कटघोरा के वार्ड क्रमांक 10 खाल्हे पारा मोहल्ला में एक नया कोरोना मरीज पाया गया है। कोरोना संक्रमित मिलने के कारण वार्ड क्रमांक 10 के पूर्व में राममूर्ति का मकान एवं लक्ष्मीन बाई का मकान, पश्चिम में गौरिया घाट, शिव मंदिर एवं हेमंत का मकान, उत्तर में संजय जायसवाल का मकान, दक्षिण में तीजराम का मकान तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस कंटेनमेंट जोन के के चारों तरफ बेरिकेटिंग लगाये गये हैं। सभी लोगों के बाहर आने-जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कंटेनमेंट जोन में एकल प्रवेश द्वार बनाया गया है। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल सुविधा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण दर्ज किया जायेगा। इस कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी दुकानें,आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश पर्यन्त तक पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेन्मेंट जोन में घर पहुँच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में शासन के मानकों के अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस रायपुर द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जाँच आदि आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएगी।

कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि कंटेंटमेंट जोन में आवश्यक सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिये अधिकारियों को दायित्व सौपे गए है। कंटेंनमेंट जोन में प्रवेश एवं निकास की केवल 01 द्वार की व्यवस्था के लिए बेरिकेटिंग अशोक वर्मा कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेटिंग हेतु बांस बल्ली की आपूर्ति वनमंडलाधिकारी कटघोरा वन मंडल सु शमा फारूखी, सेनेटाईजेशन तथा आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति व्यवस्था कुंदन कुमार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी, अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई. इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट का प्रबंधन डाॅ. बी.बी.बोडे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सूर्य किरण तिवारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी कटघोरा और लाॅक डाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु अभिषेक मीणा पुलिस अधीक्षक कोरबा को नियुक्त किया गया है।

उप तहसील हरदीबाजार के ग्राम अमगांव के दर्राखांचा मोहल्ला में एक नया कोरोना मरीज पाया गया है। कोरोना संक्रमित मिलने के कारण दर्राखांचा मोहल्ला के पूर्व में अशोक राठौर का मकान, पश्चिम में शास्त्री हायर सेकेण्डरी स्कूल, उत्तर में यादव किराना स्टोर और दक्षिण में ग्राम हरदीबाजार का पंचायत भवन तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस कंटेनमेंट जोन के के चारों तरफ बेरिकेटिंग लगाये गये हैं। सभी लोगों के बाहर आने-जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कंटेनमेंट जोन में एकल प्रवेश द्वार बनाया गया है। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल सुविधा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण दर्ज किया जायेगा। इस कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी दुकानें,आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश पर्यन्त तक पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेन्मेंट जोन में घर पहुँच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में शासन के मानकों के अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस रायपुर द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जाँच आदि आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएगी।

कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि कंटेंटमेंट जोन में आवश्यक सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिये अधिकारियों को दायित्व सौपे गए है। कंटेंनमेंट जोन में प्रवेश एवं निकास की केवल 01 द्वार की व्यवस्था के लिए बेरिकेटिंग अशोक वर्मा कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेटिंग हेतु बांस बल्ली की आपूर्ति वनमंडलाधिकारी कटघोरा वन मंडल सु शमा फारूखी, सेनेटाईजेशन तथा आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति व्यवस्था कुंदन कुमार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी, अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई. इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट का प्रबंधन डाॅ. बी.बी.बोडे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सूर्य किरण तिवारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी कटघोरा और लाॅक डाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु अभिषेक मीणा पुलिस अधीक्षक कोरबा को नियुक्त किया गया है।