स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारियों के लिए विभाग का आदेश, कोरोना ड्यूटी करने वालों को किया जाएगा क्वारंटाइन

स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारियों के लिए विभाग का आदेश, कोरोना ड्यूटी करने वालों को किया जाएगा क्वारंटाइन

  •  
  • Publish Date - June 15, 2020 / 02:59 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:39 PM IST

रायपुर। स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारियों के लिए विभागीय आदेश जारी किया गया है। निर्देशों के मुताबिक कोरोना ड्यूटी करने वालों को क्वारंटाइन किया जाएगा । हाई रिस्क वालों को 14 दिन और लो रिस्क वालों को 7 दिन क्वारंटाइन अनिवार्य किया गया है। कोविड अस्पताल के प्रमुख हाई और लो रिस्क एक्सपोज़र को तय करेंगे।

ये भी पढ़ें- बेहोश हाथी के उपचार के लिए​ बिलासपुर और रायपुर से एक्सपर्ट रवाना, क…

इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीज को डिस्चार्ज करने से पहले RTPCR पद्धति से जांच अनिवार्य नहीं करने का निर्देश भी दिया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ विभाग ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जिसमें यह कहा गया है कि कोविड- अस्पतालों में भर्ती मरीजों को RTPCR सैम्पल लिए जाने के 10 दिन बाद तक अगर कोई लक्षण नहीं आता तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए और ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज के लिए आरटी पीसीआर जांच

ये भी पढ़ें- स्वास्थ विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन, अब कोरोना मरीज को डिस्चार्ज क…

डिस्चार्ज के दौरान मरीज को 7 दिन होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी जाए। जिसकी मॉनिटरिंग भी मरीज को खुद करनी होगी। इसके अलावा गाइडलाइन में कहा गया है कि हल्के लक्षण वाले भर्ती मरीजों की नियमित तापमान और प्लस आक्सोमीटर से जांच की जाए। ऐसे मरीजों को लक्षण मिलने के 10 दिन बाद तक और तीन दिनों तक बुखार ना आने पर डिस्चार्ज कर दिया जाए। ऐसे मरीजों के लिए भी RTPCR टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। साथ में यह भी कहा गया है कि किसी कारणवश मरीज का टेस्ट रिपोर्ट 10 या उससे अधिक दिन बाद मिलता है तो मरीज को 5 दिन तक अनिवार्य भर्ती किया जाए। इस दौरान मरीज में कोरोना के लक्षण न दिखें। मरीज को डिस्चार्ज के बाद लक्षण दिखते हैं तो मरीज को हिदायत दी जाय की वो हेल्पलाइन नम्बर 104 पर फोन करें।