बेंगलूरु में रह रहे 16 बागी MLA को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बड़ी बात, कल होगा फ्लोर टेस्ट

बेंगलूरु में रह रहे 16 बागी MLA को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बड़ी बात, कल होगा फ्लोर टेस्ट

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  • Publish Date - March 19, 2020 / 01:12 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:27 PM IST

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को फ्लोर टेस्ट कराए जाने का फैसला सुनाया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट हाथ उठाकर करवाया जाएगा। वहीं, बेगलूरु में रह रहे 16 विधायकों को लेकर भी कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि 16 विधायक अगर आना चाहते हैं तो कर्नाटक डीजीपी और मध्यप्रदेश डीजीपी सुरक्षा मुहैया कराएं। ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश के 22 कांग्रेस विधायक बेंगलूरु के एक रिसॉर्ट में र​ह रहे हैं। सभी विधायकों ने स्पीकर एनपी प्रजापति को अपना इस्तीफा भेजा था, जिनमें से 6 विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया था।

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इससे पहले फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई के दौरान बागी विधायकों की ओर से मंनिदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि स्पीकर ने 6 इस्तीफे स्वीकार किए हैं। लेकिन बाकी पर अभी तक उन्होंने फैसला नहीं लिया गया है। इसमें स्पीकर की दुर्भावना नजर आ रही है। ये विधायकों की मर्जी है कि वो इस्तीफा दें या सदन में न आएं। ये सब हमारा अधिकार है, उन्हें सदन आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

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मामले में कोर्ट में गवर्नर की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि रोज़ लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। इस देश में संसद काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है फिर विधानसभा में ही सिर्फ कोरोना की बात कैसे आई? क्या इनके पास 15 मिनट नहीं था बहुमत साबित करने का लिए?

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