दुर्ग: अवैध शराब के मामले में कोर्ट ने जैसे ही आरोपी को सजा सुनाई, वह परिसर से फरार हो गया। इस मामले की शिकायत खुद न्यायलय के द्वारा कोतवाली थाने में की गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभिरक्षा से फरार होने की धारा 224 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी है।
घटना प्रथम न्यायायिक दंडाधिकारी आकांक्षा सक्सेना की अदालत में शुक्रवार शाम को घटित हुई थी। अभियुक्त अनिल ठाकुर का न्यायालय में अवैध शराब विक्रय को लेकर प्रकरण लंबति था। इस प्रकरण की पेशी में उपस्थित होने के लिए अलादत पहुंचा था। प्रकरण की सुनवाई के पश्चात अदालत ने शराब को विक्रय करने के उद्देश्य से अवैध रुप से संग्रहित करने का दोषी पाया, जिस पर अभियुक्त को कारावास की सजा से दंडि़त किया जाना था।
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अभियुक्त अनिल ठाकुर को सजा मिलने की जानकारी मिलते ही वह कोर्ट परिसर से चंपत हो गया। अभियुक्त की पतासाजी किए जाने पर किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलने पर मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त अनिल ठाकुर के खिलाफ दफा 224 के तहत जुर्म दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ कर दी है।