झोलाछाप डॉक्टर ने महिला को लगाया गलत इंजेक्शन, कोर्ट ने सुनाया इतने साल की सजा और 6 हजार जुर्माना

झोलाछाप डॉक्टर ने महिला को लगाया गलत इंजेक्शन, कोर्ट ने सुनाया इतने साल की सजा और 6 हजार जुर्माना

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  • Publish Date - February 6, 2020 / 05:11 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:58 PM IST

बिलासपुर। जिले के सीजेएम कोर्ट ने झोलाछाप डॉक्टर को एक साल जेल की सजा सुनाया है। इसके साथ उस पर 6 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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बता दें कि कपिल नारायण पटेल के गलत इंजेक्शन लगाने से एक महिला की हालत गंभीर हो गई थी। जान बचने के बाद उसने मामले की शिकायत पुलिस से की। सीपत थाना पुलिस ने मामले की जांच की।

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वहीं कोर्ट में झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ सबूत मिलने के बाद कपिल को एक साल की सजा सुनाया। इसके साथ ही उस पर 6 हजार का जुर्माना ठोंका है।

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