रीवा: आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर रीवा कोर्ट ने एक पूर्व विधायक को 1 साल की सजा और 1000 रुपए जुर्माना और दूसरी धारा के तहत 3 माह की सजा और 500 रुपए जुर्माना का फैसला सुनाया है। बता दें सिरमौर क्षेत्र के पूर्व विधायक राम लखन शर्मा को 6 नवंबर 2008 मैं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में धारा 353 धारा 186 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
गौरतलब है कि 6 नवंबर 2008 को विधानसभा के चुनाव में नामांकन पर्चा दाखिल करते समय पूर्व विधायक राम लखन शर्मा ने विवाद की स्थिति निर्मित कर दी थी। उनका कहना था मैं अपने साथ 4 से ज्यादा लोगों को भी लेकर जा सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक बार और जेल जाना पड़ेगा, जिसकी मुझे आदत भी है। इसी के चलते उस दौरान निर्वाचन आयोग ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रथम श्रेणी न्यायालय में फैसला सुनाया है।
11 साल बाद इस मामले का फैसला आया है, जिसमें पूर्व विधायक राम लखन को दो अलग-अलग धाराओं धारा 353 के तहत 1 साल की सजा और 1000 रुपए जुर्माना वहीं दूसरी धारा 186 के तहत 3 माह की सजा और 500 रुपए जुर्माना लगाया गया है।
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