6 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दी मौत की सजा, लोग बोले- मिला न्याय

6 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दी मौत की सजा, लोग बोले- मिला न्याय

  •  
  • Publish Date - July 15, 2020 / 01:25 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:02 PM IST

नरसिंहपुर। न्यायालय के विशेष न्यायाधीश गजेंद्र सिंह ने आज 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या के मामले में दोषी आनंद कोल को फांसी की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि 24 नवंबर 2019 को मिदली टोरिया की मासूम 6 साल की पीड़िता के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म और निर्मम हत्या की गई थी।

Read More News:जब शराब दुकान को खोले जाने की अनुमति है तो गणेश पंडाल पर रोक क्यों, संस्कृति बचाओ मंच ने की पाबंदी हटाने की मांग

जिस पर सुअताला पुलिस द्वारा विवेचना की गई थी। जिसमें दो अभियुक्त बनाए गए थे। लेकिन एक अभियुक्त की डीएनए रिपोर्ट मैच ना होने की वजह से उसे दोषमुक्त कर दिया गया था। वहीं दूसरे आरोपी आनंद कोल को आज विशेष न्यायाधीश द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है।

Read More News:प्रदेश की राजधानी सहित इस शहर में 100 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, दिन में मंडी बंद रखने के निर्देशों की उड़ी धज्जियां

हालांकि अनलॉक के चलते आरोपी को न्यायालय में पेश नहीं किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष न्यायाधीश द्वारा जेल में ही आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। बता दें कि आरोपी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में डीएनए रिपोर्ट में अपनी अहम भूमिका भी निभाई है।

Read More News: कोरोना संक्रमित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संपर्क में आए 80 बच्चे, 24 घंटों के बाद भी नहीं कराया गया टेस्ट