25 नवंबर से कलेक्टरों के तबादले पर लगेगी रोक, बेहद जरूरी होने पर लेनी होगी निर्वाचन आयोग की अनुमति

25 नवंबर से कलेक्टरों के तबादले पर लगेगी रोक, बेहद जरूरी होने पर लेनी होगी निर्वाचन आयोग की अनुमति

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  • Publish Date - November 11, 2019 / 03:24 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:18 PM IST

भोपाल: नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने ही नहीं बल्कि प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कलेक्टरों के तबादलों पर 25 नवंबर को रोक लगा दी जाएगी। मतदाता सूची तैयार करने के काम के चलते प्रदेश के एसडीएम और बीएलओ के तबादलों पर रोक लगा दी जाएगी। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन यानी 20 जनवरी तक प्रदेश में कलेक्टरों के तबादले नहीं होंगे। यदि सरकार को किसी अधिकारी को तबादला करना बेहद जरूरी है तो इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी।

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गौरतलब है कि तबादलों पर प्रतिबंध होने के बावजूद मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमति लेकर तबादला किया जा रहा है, लेकिन अब 25 नवंबर से इस पर रोक लगा दी जाएगी। बताया जा रहा है कि लंबे समय से कलेक्टरों के तबादले की सुगबुगाहट हो रही थी, लेकिन किसी वजह से टाल दिया जा रहा था। अब जारी निर्देश के अनुसार सरकार 25 नवंबर से 20 जनवरी 2020 तक कलेक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी), एसडीएम (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) और बूथ लेवल ऑफिसर (शिक्षक सहित अन्य कर्मचारी) के तबादला नहीं कर पाएगी।

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