सूरजपुर। अनलॉक को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। जिले में सिनेमा हॉल, थियेटर और पार्क खोलने का आदेश दिया गया है।
पर्यटन स्थलों में भी जाने की अनुमति दी गई है। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थमने के बाद सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार रायपुर प्रशासन ने शहर को अनलॉक कर दिया है। लेकिन तीसरी लहर यानि डेल्टा प्लस वेरियंट को देखते हुए जिला प्रशासन ने नया निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुसार रायपुर रोजाना रात 8 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस संबंध में रायपुर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।
जारी निर्देश के अनुसार स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं एवं ऑनलाईन शिक्षा को छोड़कर सार्वजनिक रूप से संचालित कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी। सभी प्रकार की समा रैली. जुलूस, धरना प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। प्रतिदिन रात्रि 08:00 बजे से प्राप्त: 00.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। जिसके दौरान इस आदेश / राज्य शासन द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियों एवं आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
2. कंडिका (1) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंडी शो रुम, मदिरा दुकान, ठेला, चौपाटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्था, पार्क, जिम व ग्रंथालय इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 08.00 बजे तक खोले जा सकें। किन्तु सभी ग्रंथालय का संचालन उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के साथ तथा कोविड-19 टीके के दोनो डोज ले चुके सदस्यों को प्राथमिकता देते हुये पहले आओ, पहले पाओ के नियम अनुसार किया जा सकेगा।
3. सभी वाटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हॉल / थियेटर, स्विमिंग पूल तथा सामूहिक स्थल जैसे जंगल सफारी, तेलीबांधा, बूढ़ातालाब, पुरखौती मुक्तांगन इत्यादि आम जनता हेतु उनके प्रचलित समय से अधिकतम रात्रि 08.00 बजे तक खोले जा सकेंगें किन्तु सिनेमा हॉल / थियेटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकेगा। संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा नगरीय निकाय/विभाग इसके लिए उत्तरदायी होगें भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी गाईडलाईन का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।
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4. होटल, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट बार एवं क्लब रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल / रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन / टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अबे को प्राथमिकता देगें। होटलों में इन हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
5. वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कढाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश 40-3/ 2020 डी. एम. / 1(ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल / मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगे, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जायेगी। आयोजन में घुमाल/बास बैण्ड पाटी होने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 718 दिनांक 15.06.2021 द्वारा निर्धारित शर्मा का कड़ाई से पालन करना होगा। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।
6. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 789 / अ.जि.द. / एस. डब्ल्यू / 2021 दिनांक 25.06.2021 अनुसार मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन सभी पूजा / धार्मिक स्थल संचालित हो सकेंगे किन्तु धार्मिक स्थल परिसर में एक समय में अधिकतम 05 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी।
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7. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 1-2/2020/15 दिनांक 11.06.2021 अनुसार सभी कार्यालयों में सभी श्रेणी के अधिकारियों / कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन / ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होगें। कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 से बचाव हेतु निर्धारित निर्देशों यथा फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा मास्क अनिवार्यतः धारण करने की शर्त पर शिक्षित किया जाता है। सभी निजी/ सार्वजनिक कार्यालय के प्रमुख कोविड-19 टीकाकरण को प्राथमिकता देगे। जिन कार्यालयों में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है, यह आम जनता हेतु यह सूचना प्रदर्शित करेंगे कि इस कार्यालय में सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को टीका लग चुका है।”
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8. सभी अस्पताल मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता।
9. पेट्रोल पंप गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकाने पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियों टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।
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10. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सैनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।
11. सभी संचालित दुकानों / स्थापनाओं में निःशुल्क वितरण / विक्रय हेतु मास्क रखना, दुकान / स्थापना मे कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना तथा कोविड-19 टीकाकरण को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा। जिन दुकान/ स्थापना में सभी कर्मचारियों/ दुकान संचालक का टीकाकरण हो चुका है, वह आम जनता हेतु यह सूचना प्रदर्शित करेगें कि इस दुकान / स्थापना के संचालक तथा सभी कर्मचारियों को टीका लग चुका है।” होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड 19 जाँच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
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12. आम जनता को निर्देश दिया जाता है कि ये आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। सार्वजनिक स्थलों में अनिवार्य रूप से मास्क धारण करें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग किया जाना अपेक्षित है। निजी/ सार्वजनिक वाहनों में यात्रा के दौरान भी मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का कड़ाई से पालन किया जावे।
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13. प्रतिदिन रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन के दौरान वैवाहिक कार्यक्रम, होटल / रेस्टोरेंट में इन हाउस डायनिंग एवं होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट-बार, क्लब, राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित सेवाएँ तथा थोक माल / वेयरहाउस / कार्गो / फल/सब्जी की लोडिंग / अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी।
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