छत्तीसगढ़ : कोरोना मरीज के उपचार में ज्यादा बिल लेने पर अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी, CMHO ने मांगा स्पष्टीकरण

छत्तीसगढ़ : कोरोना मरीज के उपचार में ज्यादा बिल लेने पर अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी, CMHO ने मांगा स्पष्टीकरण

  •  
  • Publish Date - May 12, 2021 / 03:58 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:53 PM IST

बिलासपुर। जिले में कोरोना मरीज के उपचार में ज्यादा बिल लेने पर स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया है।

पढ़ें- सोनू सूद की एक और बड़ी पहल, फ्रांस से मंगाए ऑक्सीजन प्लांट्स, चीन से भी मंगवाए थे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स

CMHO ने नोटिस जारी कर 2 दिन के भीतर  स्पष्टीकरण मांगा है।

ये भी पढ़ें- शादी, दाह संस्कार कार्यक्रम में 10 लोग ही हो सकेंगे शामिल, शहडोल मे…

कृष्णा हॉस्पिटल के संचालक को भी नोटिस जारी किया है। CMHO ने नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर  स्पष्टीकरण मांगा है।

पढ़ें- कोरोना टीकाकरण में बैंक कर्मचारियों ने की प्राथमिकता की मांग, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा पत्र

वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर सर्तकता बरती जा रही है।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में ब्लैक फंगस के संक्रमण होने की जानकारी को गंभीरता से लिया है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ब्लैक फंगस के उपचार के लिए सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिये हैं।

ज्ञातव्य है कि वर्तमान मेें छत्तीसगढ़ राज्य में ब्लैक फंगस का संक्रमण होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। जिसके रोकथाम हेतु पोसाकोनाजोल एवं एम्फोटेरसिन-बी औषधियों की आवश्यकता होती है, जिसकी नियमित एवं विधिवत् आपूर्ति किया जाना अतिआवश्यक है।

पढ़ें- 18+ के वैक्सीनेशन पर फिर लगा ब्रेक, गुरूवार से APL …

मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिपालन में छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक ने सभी जिलों में पदस्थ औषधि निरीक्षकों को अपने जिलों में औषधि पोसाकोनाजोल एवं एम्फोटेरेसिन-बी (समस्त डोसेज फाॅर्म, टेबलेट, सीरप, इंजेक्शन एवं लाइपोसोमल इंजेक्शन) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये हैं।

पढ़ें- छत्तीसगढ़ में अब 24 घंटे होगी कोरोना जांच, सभी 14 न…

खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक ने औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया है, कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र के भीतर समस्त होलसेलर, स्टाॅकिस्ट, सीएंडएफ से उक्त औषधियों की वर्तमान में उपलब्ध मात्रा की जानकारी प्रतिदिन प्राप्त करें। औषधि निरीक्षक अपने क्षेत्र के सभी औषधि प्रतिष्ठानों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें।