छत्तीसगढ़ : होली में होने वाले सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने धारा 144 लागू किए जाने का दिया आदेश

छत्तीसगढ़ : होली में होने वाले सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने धारा 144 लागू किए जाने का दिया आदेश

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  • Publish Date - March 25, 2021 / 12:30 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:53 PM IST

कोंडागांव। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से कोंडागांव जिले में धारा 144 लागू की गई है।  होली में होने वाले सभी कार्यक्रम पर  प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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जिले में आगामी दिनों मे आयोजित होने वाले सभी धार्मिक, सामूहिक आयोजन पर भी प्रतिबंध  लगाया गया है।

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आगामी आदेश तक सार्वजनिक स्थलों पर 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

इधर राजधानी रायपुर के 5 इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कोरोना के ज्यादा मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। जिन 5 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, उनमें रायपुर के हीरापुर स्थित अविनाश प्राइड, अमलीडीह, न्यू राजेंद्र नगर, चंगोराभाठा, कबीर नगर शामिल है।

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हीरापुर के अविनाश प्राइड में 50 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अविनाश प्राइड को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, बाकी इलाकों को भी कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है।

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बता दें छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी हैं। कोरोना के मद्देनजर रखते हुए आज रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने अफसरों की बड़ी बैठक ली। बैठक में कोरोना के मद्देनजर बेहद ही अहम फैसले लिए गए हैं। कलेक्टर ने जानकारी दी है कि शादी समारोह, दशगात्र में 50 लोगों से ज्यादा की शामिल होने की मनाही है। 

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