जबलपुर । मण्डला से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे क्रमांक 30 की बदहाली के बाद भी इस पर हो रही टोल टैक्स वसूली को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जबलपुर के बरेला के पास एनएच 30 पर की जा रही टोल टैक्स वसूली को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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हाईकोर्ट ने एनएचएआई यानि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जबलपुर कलेक्टर के खिलाफ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट से 6 हफ्ते में जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर के वकील ऋषभ रजक ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जबलपुर से मण्डला नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट साल 2015 में शुरु किया गया था जिसे साल 2017 में पूरा हो जाना था। लेकिन सड़क का निर्माण अब भी अधूरा है।
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याचिका में कहा गया है कि अधूरे निर्माण से बदहाल हो चुके जबलपुर – मण्डला हाईवे पर बरेला के पास टोल टैक्स की भी वसूली शुरु कर दी गई है। जिसे रोकने के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन भी सौंपा गया लेकिन आज तक टोल टैक्स वसूली नहीं रोकी गई है। फिलहाल जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए एनएचएआई और जबलपुर कलेक्टर से जवाब तलब किया है। मामले पर अगली सुनवाई 6 हफ्तों बाद की जाएगी।