हाईकोर्ट ने CGPSC सिविल जज परीक्षा 2019 को रद्द करने का दिया आदेश, अभ्यर्थियों की फीस को लेकर दिया ये निर्देश

हाईकोर्ट ने CGPSC सिविल जज परीक्षा 2019 को रद्द करने का दिया आदेश, अभ्यर्थियों की फीस को लेकर दिया ये निर्देश

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  • Publish Date - November 15, 2019 / 06:13 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:24 PM IST

बिलासपुर: सीजीपीएससी द्वारा सिविल जज के लिए ​आयोजित की गई परीक्षा को हाईकोर्ट ने रद्द करने का फैसला सुनाया है। साथ ही य​ह निर्देश दिया गया है कि नए सिरे से परीक्षा आयोजन किया जाए, जिसमें अभ्यर्थियों से दोबार परीक्षा शुल्क न लिया जाए। बता दें सिविल जज परीक्षा 2019 का आयोजन मई महीने में किया गया था और जुलाई में रिजल्ट जारी किया गया था। मामले में गौतम भादुड़ी की बेंच ने फैसला सुनाया है।

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मिली जानकारी के अनुसार सीजीपीएससी द्वारा आयोजित सिविल जज परीक्षा 2019 में छात्रों द्वारा परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिविल जज परीक्षा 2019 को रद्द करने का फैसला सुनाया है।

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