बिलासपुर: छतीसगढ हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंचायत सचिवों के अहम मामले में सुनवाई करते हुए बड़ी राहत दी है। दरअसल पंचायत सचिवों ने वेतन में कटौती किए जाने को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटया था। मामले में सुनवाई करते हुए पंचायत सचिवों के वेतन से की गई कटौती को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही सरकार को यह आदेश दिया है 4 महीने के भीतर काटी गई राशि पंचायत सचिवों को भुगतान किया जाए।
बता दें कि जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ जनपद के 50 से अधिक पंचायत सचिवों ने मामले में हाईकोर्ट अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से रिट याचिका दायर की थी। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी सैम कोशी की एकल खण्डपीठ ने यचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्को को विधि संगत मानते हुए निर्णय दिया है।
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