हाईकोर्ट ने पर्यावरण विभाग और निगम से पूछा- कचरे से होने वाले प्रदूषण व बीमारी से लोगों को कैसे बचाएंगे?

हाईकोर्ट ने पर्यावरण विभाग और निगम से पूछा- कचरे से होने वाले प्रदूषण व बीमारी से लोगों को कैसे बचाएंगे?

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  • Publish Date - November 26, 2019 / 01:11 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:46 PM IST

बिलासपुर: सकरी में कचरा डंप करने के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सोमवार को रायपुर नगर निगम और पर्यावरण विभाग को दो हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान रायपुर नगर निगम और पर्यावरण विभाग से पूछा कि कचरा डंप करने से होने वाले प्रदूषण व बीमारी से लोगों को कैसे बचाएंगे? इस प्रश्न का जवाब निगम और पर्यावरण विभाग को दो हफ्तों के भीतर हाईकोर्ट में देना होगा। मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते के बाद तय की गई है। सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई।

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ज्ञात हो कि रायपुर से 13 किलोमीटर दूर स्थित बाराडेरा सकरी में नगर निगम द्वारा पूरे शहर की गंदगी को डंप किया जा रहा है। पूर्व सरकार द्वारा सकरी को कचरा प्लांट लगाने के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन अभी भी प्लांट निर्माण का काम शुरू नहीं किया गया है। बावजूद इसके नगर निगम रायपुर द्वारा सकरी में 27 जून से हर दिन कई टन कचरा डंप किया जा रहा है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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याचिकाकर्ताओं ने बताया कि सकरी में जिस जगह पर कचरा डंप किया जा रहा है उसके चारों तरफ हाउसिंग बोर्ड की रहवासी कॉलोनी हैं। इससे लगे कुछ गांव भी हैं। मुख्य रूप से हाउसिंग बोर्ड, पिरदा में 2000 फ्लैट, हाउसिंग बोर्ड धनसुली में 222 मकान, एलआईजी हाउसिंग बोर्ड कालोनी में 587 मकान, संस्कार सिटी में 212 मकान, अन्य गांव धनसुली, तुलसी, बाराडेरा, सकरी, पिरदा भी हैं।

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