रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों और 1 साल के भीतर सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने एक साल के भीतर सेवनिर्वित्त होने वाले कर्मचारियों को गृह जिले में पोस्टिंग देने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर का रास्ता साफ कर दिया है। जारी निर्देश के अनुसार अब जिला स्तर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 28 जून से 12 जुलाई तक ट्रांसफर करवा सकेंगे। इन कर्मचारियों का तबादला जिला कलेक्टर के अनुमोदन पर किया जाएगा।
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जारी निर्देश में कहा गया है कि पति-पत्नी को एक ही जगह रहने का अधिकार नहीं है, विशेष अनुरोध पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। जिन कर्मियों की सेवानिवृत्ति एक साल बची है उन्हें गृह जिले में पदस्थ किया जाएगा, सभी स्तर के विभागी स्थानांतरण मंत्री के अनुमोदन से ही किए जाएंगे । बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर लबे समय से बैन लगा हुआ था, जिसको लेकर प्रदेश के कर्मचारी परेशान थे।
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इस रेशियो में होगा तबादला
जारी निर्देश के अनुसार राज्य स्तर पर प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15 प्रतिशत, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अधिकतम 5 प्रतिशत तबादले किए जा सकेंगे। संशोधन करना कठिन होगा। किसी भी प्रकार के स्थानांतरण आदेश यदि निरस्त या संशोधित किए जाने हो तो ऐसे आदेश का प्रस्ताव समन्वय में प्रस्तुत किया जाएगा। अनुमोदन के बाद ही निरस्त अथवा संशोधित किया जा सकेगा।