भोपाल: देश के अधिकतर राज्यों में 9 सितंबर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया था, लेकिन मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य की सरकारों ने इस कानून में संशोधन की मांग को लेकर लागू करने से इनकार कर दिया था। अब मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने का फैसला कर लिया है। खबर है कि दिसंबर माह से मध्यप्रदेश में भी नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया जाएगा। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि सरकार ने इस नियम के तहत किए जाने वाले जुर्माने की राशि को कम करने की तैयारी कर रही है।
इन एक्ट में किया जा सकता है संशोधन
रेड लाइट जंप करने पर पहले प्रदेश में जुर्माना 500, जबकि केंद्र सरकार का 100 रुपए था, जिसे परिवर्तन के बाद अब चालक के पहली बार पकड़े जाने पर 1000 से 5000 तक, दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10 हजार तक कर दिया है। परिवहन विभाग इसमें परिवर्तन कर कमी ला सकता है।
कार चलाते वक्त सीट बेल्ट न पहनने पर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में वाहन चालक से 100 रुपए जुर्माना वसूलने का प्रावधान था, जबकि मप्र में इसके लिए चालक से 500 रुपए जुर्माना लिया जा रहा था।
केंद्र ने संशोधन कर मोटर व्हीकल एक्ट में सीट बेल्ट पहने बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 1 हजार की है।
राज्य सरकार इसमें बदलाव कर सकती है।
किसी यात्री गाड़ी को ओवरलोड कर चलाने पर जुर्माना 1 हजार से बढ़ाकर 5 हजार रुपए कर दिया गया है, उसे भी बदला जा सकता है।
इन नियमों में नहीं हो सकेगा संशोधन
तीन लोगों को बैठाकर बाइक चलाने पर पहले 100 रुपए, अब 500 रुपए।
पॉल्युशन सर्टिफिकेट न होने पर पहले 100 रुपए, अब 500 रुपए।
बिना ड्राइविंग लाइसेंस पहले जुर्माना 500 रुपए, अब 5000 रुपए।
ओवर स्पीडिंग पर पहले 400 रुपए, अब 1000 से 2000 रुपए तक।
ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फोन पर बात करने के दौरान पहले जुर्माना 1000 रुपए, अब 1000 से 5000 तक।
सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में नया नोटिफिकेशन बनाने के संबंध में और पड़ोसी राज्यों की व्यवस्था की स्टडी करने के लिए सरकार से निर्देश मिले हैं। जल्द ही राज्य सरकार को समझौता शुल्क के संबंध में प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा, जो गजट नोटिफिकेशन के बाद लागू होगा।
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