भोपाल । गैस पीड़ितों के इलाज में लापरवाही के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने केन्द्रीय स्वास्थय सचिव को तलब किया था लेकिन केन्द्रीय स्वास्थय सचिव देश में कोरोना वायरस के खतरे का हवाला देते हुए जबलपुर नहीं पहुंचे। केन्द्रीय स्वास्थय सचिव की ओर से हाईकोर्ट में लिखित जवाब भेजा गया कि देश में कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे को देखते हुए उनका मुख्यालय दिल्ली में रहना ज़रुरी है।
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ऐसे में हाईकोर्ट ने केन्द्रीय स्वास्थय सचिव को दो हफ्तों की मोहलत दी है और उन्हें अब 17 मार्च को हर हाल में कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि भोपाल गैस पीड़ित महिला संगठन सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं थीं। याचिकाओं में कहा गया है कि गैस पीड़ितों के इलाज के लिए भोपाल में बनाए गए भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में जरुरी स्टाफ की कमी है जिससे गैस पीड़ितों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है।
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हाईकोर्ट ने मामले पर केन्द्रीय स्वास्थय सचिव को व्यक्तिगत रुप से हाजिर होकर जवाब देने के निर्देश दिए थे लेकिन उनकी तरफ से देश में कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा बताकर, मुख्यालय ना छोड़ पाने की अपनी जिम्मेदारी का हवाला दे दिया गया। ऐसे में हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय की है जिस दिन केन्द्रीय स्वास्थय सचिव को हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं।