नमक की कालाबाजारी करने वाले दो दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज, नापतौल विभाग ने किया 276 संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण

नमक की कालाबाजारी करने वाले दो दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज, नापतौल विभाग ने किया 276 संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण

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  • Publish Date - May 11, 2020 / 04:24 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:40 PM IST

रायपुर: राज्य शासन के नापतौल विभाग द्वारा 11 मई को राज्य के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़ और अम्बिकापुर जिले की 276 संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। नापतौल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दुर्ग के दो संस्थानों में नमक के पैकेट में उल्लेखित मूल्य के अधिक कीमत पर नमक बेचने वाले दो संस्थानों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।

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गौरतलब है कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और इसके बचाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनेक प्रभावी कदम उठाए जा रहे है। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 56 लाख 56 हजार राशनकार्डधारी परिवारों को शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निःशुल्क नमक प्रदान किया जा रहा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के मार्गदर्शन में लॉकडाउन की परिस्थितियों में प्रदेश में खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति के साथ-साथ इनके बाजार मूल्योें की भी प्राईस मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से सतत् निगरानी की जा रही है।

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खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में राज्य में नमक और अन्य सभी आवश्यक खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में एवं समुचित दरों पर खुले बाजार में आम उपभोक्ताओं के लिए सहज रूप से उपलब्ध है। राज्य के खुले बाजार में प्रतिमाह लगभग 8 से 10 हजार टन के नमक की आवक होती है। लॉकडाउन के दौरान भी खुले बाजार में नमक की आवक निरंतर हो रही है।

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