बिलासपुर। दुर्ग जिले के चंदू लाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया, यानि की एमसीआई ने समाप्त कर दी है। इसकी वजह से वहां के मेडिकल छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है और मान्यता निरस्त होने के बाद भी राज्य शासन की तरफ से छात्रों के हित में कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई है।
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चंदू लाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में काफी ज्यादा खामियां पाए जाने के बाद एमसीआई ने कॉलेज की मान्यता निरस्त कर दी थी। यहां पढ़ने वाले छात्रों ने अपना भविष्य बचाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में की जा रही है।
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हाईकोर्ट की नोटिस के बाद राज्य शासन और एमसीआई के अधिवक्ता हाईकोर्ट में उपस्थित हुए और अपने-अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि वो एक महीने के भीतर मेडिकल कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई और शिक्षा सत्र के संबंध में आवश्यक कार्ययोजना बनाएं और एक माह के बाद होने वाली सुनवाई में राज्य शासन अपनी कार्य योजना को हाईकोर्ट के सामने पेश करें।
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