पीएससी में EWS को आरक्षण नहीं देने का मामला, हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, 9 को होनी है परीक्षा

पीएससी में EWS को आरक्षण नहीं देने का मामला, हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, 9 को होनी है परीक्षा

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  • Publish Date - February 6, 2020 / 03:44 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:58 PM IST

बिलासपुर, छत्तीसगढ़। पीएससी परीक्षा में ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण न देने के मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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बता दें कि पीएससी ने 27 नवंबर 2019 को अपने विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कोई भी आरक्षण नहीं दिया था। इस पर विक्रम सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर की।

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मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सितंबर 2019 में एसटी, एससी, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाया था।

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याचिकाकर्ताओं ने मामले को लेकर पीएससी को पहले आवेदन भी दिया था लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब पीएससी की ओर से नहीं दिया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। जानकारी के लिए बता दें कि पीएससी की परीक्षा 9 फरवरी को होनी है।