2259 पदों पर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का मामला, हाईकोर्ट ने रिजर्व किया फैसला

2259 पदों पर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का मामला, हाईकोर्ट ने रिजर्व किया फैसला

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  • Publish Date - January 22, 2020 / 01:30 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:18 PM IST

बिलासपुर। 2259 पदों पर आरक्षकों की भर्ती निरस्त करने के विरुद्ध दायर याचिका को उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच द्वारा खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस की डबल बेंच में चुनौती दी गई है । जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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इससे पहले हुई मामले की सुनवाई में उच्च न्यायालय ने शासन द्वारा आरक्षक भर्ती के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। इस मामले में हाईकोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकता है।

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बुधवार को हुई सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन व पीपी साहू की डिवीजन बेंच में हुई,जिसपर न्यायालय ने अपनी निर्णय सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने 2259 पदों पर आरक्षकों की भर्ती निरस्त करने के मामले में याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच में आशीष सिंह समेत अन्य ने रिट अपील दायर की है।