सावधान! नाइट कर्फ्यू औऱ रविवार लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर होगी जेल, 3 माह के लिए एस्मा के दायरे में सभी स्वास्थ्य सेवाएं

सावधान! नाइट कर्फ्यू औऱ रविवार लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर होगी जेल, 3 माह के लिए एस्मा के दायरे में सभी स्वास्थ्य सेवाएं

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  • Publish Date - March 31, 2021 / 03:43 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:47 PM IST

इंदौर/भोपाल। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों के लिए अस्थाई जेल बनायी गई है, स्नेहलता गंज में गुजराती गेस्ट हाउस को अस्थाई जेल बनाया गया है, नाइट कर्फ्यू औऱ रविवार लॉकडाउन का पालन नहीं करने औऱ बेवजह घूमने वालों को अस्थाई जेल में बंद किया जाएगा, इसके लिए कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।

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भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर साफ दिखाई दे रहा है, यहां 3 माह के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को एस्मा के दायरे में लाया गया है, एस्मा (अत्यावश्यक सेवाएं) के दायरे में इन सुविधाओं को लाया गया है, जिसमें समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण एवं परिवहन दवाइयों की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण, एम्बुलेंस सेवा, पानी एवं बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएं, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन की सेवाएं शामिल हैं।

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में रविवार को ही लॉक डाउन रहेगा। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए सभी धर्म गुरुओं, सामाजिक संगठनों, समुदायों, राजनीतिक दलों, जन अभियान परिषद, एनसीसी, एनएसएस आदि सभी के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। सभी जिलों में कोरोना के उपचार के लिए बिस्तरों की संख्या यथासंभव बढ़ाई जाए तथा उपचार की उत्कृष्ट व्यवस्थाएं हो।

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उन्होंने कहा कि लॉक डाउन का समय जिलों की परिस्थिति अनुसार शनिवार को रात्रि 9:00 या 10:00 बजे से सोमवार को प्रातः 6:00 बजे तक रहेगा। सीएम ने आज मंत्रालय में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की जिलेवार समीक्षा की । कोरोना संक्रमण के मामले में तुलनात्मक रूप से देश में मध्य प्रदेश आठवें स्थान पर है। मध्यप्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 17 हज़ार 96 हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गत 7 दिनों की औसत पॉजिटिविटी रेट 08.9 प्रतिशत है।

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महत्वपूर्ण निर्देश
• रंग पंचमी पर गेर, चल समारोह आदि नहीं होंगे।
• नियंत्रित संख्या में साप्ताहिक हाट बाजार लग सकेंगे।
• क्लब, पिकनिक स्पॉट आदि जहां संक्रमण फैलने की आशंका रहती है बंद रहेंगे।
• दुकानों के सामने गोले अनिवार्य। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर दुकानें सील भी की जा सकेंगी।
• मास्क न लगाने पर जुर्माना होगा।
• सरकारी दफ्तरों में भी मास्क लगाकर नहीं आने पर अधिकारी/ कर्मचारियों पर जुर्माना।
• महाराष्ट्र की सीमाएं सील रहेंगी तथा महाराष्ट्र के लिए बसों का संचालन बंद रहेगा।
• कहीं भी कोई मेला आयोजित नहीं होगा।