उज्जैन । शहर में बुधवार से धारा 144 लागू कर दी गई है । जिला कलेक्टर शशांक मिश्र ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है | बुधवार से शहर में जुलूस-जलसे, सभाएं, धरना, प्रदर्शन एवं 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है |
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जानकारी के मुताबिक कलेक्टर का यह आदेश CAA व NRC को लेकर किए जा रहे प्रदर्शनों के कारण जारी किया गया है । प्रदेश में नागरिकता संशोधन बिल (CAA) लागू करने को लेकर भाजपा द्वारा चरण बद्द आन्दोलन शुरू कर दिया गया है । कांग्रेस इस एक्ट के विरोध में है।
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देश में लगातार हो रहे धरने प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए एतियातन तौर धारा 144 लगाई गई है । अब किसी भी संगठन द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन या आन्दोलन नहीं किया जा सकेगा । इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई है।
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