ग्वालियर। सुप्रीम कोर्ट ने सिटी सेंटर की 122 संपतियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने डीआरडीओ से 200 मीटर में आने वाली संपतियों को तोड़ने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दिया है। सिटी सेंटर के 84 निजी, 38 सरकारी संपति दायरे में आई थी।
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दरअसल हाईकोर्ट ने डीआरडीओ से 200 मीटर के दायरे में आने वाली निजी व सरकारी संपत्तियों को तोड़े जाने का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में अंतिम निर्णय आने तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई संपत्तियों पर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने के बाद सिटी सेंटर मुख्य रोड, बाल भवन रोड और एजी ऑफिस आरओबी वाली रोड स्थित 122 संपत्तियों को कार्रवाई से राहत मिल गई है। इनमें 84 निजी और 38 सरकारी संपत्तियां हैं। साथ ही एजी ऑफिस आरओबी व रेल पटरी भी अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं।
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उल्लेखनीय है कि राजेश भदौरिया द्वारा 2015 में याचिका दायर कर कहा गया था कि डीआरडीओ से 200 मीटर दूरी तक प्रतिबंधित क्षेत्र है औैर इस क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं किया जा सकता।
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