लॉकडाउन 5.0 में दुकानों, संस्थानों के लिए जिला प्रशासन ने जारी किया नया निर्देश, देखिए पूरी डिटेल

लॉकडाउन 5.0 में दुकानों, संस्थानों के लिए जिला प्रशासन ने जारी किया नया निर्देश, देखिए पूरी डिटेल

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  • Publish Date - June 2, 2020 / 03:39 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:33 PM IST

बेमेतरा: गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण नियंत्रण हेतु लाॅकडाउन उपायों को चरणबद्ध रूप से खोलने एवं 30 जून 2020 तक लाॅकडाउन संशोधित रूप में लागू करने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिले के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश सर्व साधारण की जानकारी हेतु जारी करते हुये यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी सभी दुकानें/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाओं को जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय व छ.ग. शासन द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, उनके संचालक की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदाय की जाती है। दुकानों/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाओं को भारत सरकार व राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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दुकानों/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाओं का संचालन सप्ताह के छः दिन (रविवार बंद) प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। दुकान परिसर के बाहर पर्याप्त मात्रा में पानी व हैण्ड सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। अनुमति प्राप्त ढाबों इत्यादि में ग्राहकोें को सामाग्री टेक अवे (Take Away) व आनलाईन डिलीवरी के सिद्धांत पर दी जावेगी तथा परिसर में स्वच्छता रखना अनिवार्य होगा। अंतर-जिला टैक्सी/आटो/ई-रिक्शा/निजी वाहनों के परिचालन व आवागमन हेतु आनलाईन ई-पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आॅनलाईन ई-पास के बिना अंतर-जिला परिचालन की अनुमति नहीं होगी। यात्रा के दौरान मास्क का उपयोग व सोशल-डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह महत्वपूर्ण होगा कि जितनी सीट की क्षमता है उससे अधिक सवारी का परिवहन नहीं किया जावेगा। उल्लंघन की दशा में परमिट निरस्त किया जा सकेगा। सड़क किनारे सामान बेचने वालों (फेरी वालों) के लिए स्थानीय निकायों द्वारा नियत स्थान और समय का निर्धारण कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा तथा 02 ठेलो के मध्य 20 फीट की दूरी अनिवार्य रूप से रखी जावे।

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नाॅन वेंडिंग जोन (Non-Vending Zone) में किसी तरह व्यापार-व्यवसाय की अनुमति नहीं होगी। विवाह संबंधी कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति होगी, जो संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रदान की जावेगी। अंत्येष्ठि/अंतिम संस्कार जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा तथा अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति होगी, जो संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रदान की जावेगी।

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समस्त प्रतिष्ठानों/ओद्यौगिक संस्थानों/व्यवसायिक संस्थाओं एवं कार्यालयों में थर्मल स्केनर/हैण्ड सेनिटाईजर/मास्क की उपलब्धता अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। कार्यालय परिसर व सभी स्थलों पर स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक होगा। दुकानों में एक बार में अधिकतम 05 ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये प्रवेश दिया जा सकेगा। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे का समय कफ्र्यू का होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की गतिविधि का संचालन नहीं होगा। परंतु कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से व गैर-जरूरी कार्य हेतु सायं 07: 00 बजे के पश्चात घर से बाहर नहीं निकलेगा।

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10 साल से कम उम्र के बच्चें, गर्भवती महिलाओं एवं 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति मात्र मेडिकल ईमरजेंसी कारणों से ही घर से बाहर निकल सकेंगे।सार्वजनिक स्थल पर पान, गुटखा व शराब का सेवन नहीं किया जा सकेगा। व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय बस परिवहन के बार में पूर्व में जारी प्रतिबंध जारी रहेगा तथा इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा, यही प्रक्रिया अंतर-जिला परिवहन के बारे में भी लागू होगी। समस्त स्पोटर्स काम्पलेक्स, स्टेडियम व सार्वजनिक पार्क 07 जून तक बंद रहेगी। राज्य के भीतर व अंतर्राज्यीय बस सेवा परिवहन विभाग द्वारा पृथक से जारी आदेश के अनुरूप संचालित होंगे। क्लब, बार संचालन के बारे में वाणिज्यकर (आबकारी विभाग) पृथक से आदेश करेगा। उक्त किसी भी कंडिका का उल्लंघन होने पर दुकान/प्रतिष्ठान/संस्थान/सेवाओं के विरूद्ध कार्यवाही किया जाकर सील की जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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