जबलपुर। मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सागर, बुन्देलखंड के मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती पर रोक लगाई गई है। नर्सिंग के कुल 56 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था।
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याचिकाकर्ता ने स्टॉफ नर्सो की भर्ती प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए इस पर रोक की मांग की थी। याचिका के तथ्यों के मुताबिक नियमों के तहत 95 प्रतिशत पदों पर प्रमोशन के जरिए नियुक्ति की जानी थी ।
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स्वास्थ्य विभाग ने नियम विरुद्ध तरीके से 56 में से 53 पदों पर सीधी भर्ती कर ली थी।हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।