गणेश विसर्जन और मोहर्रम के लिए डीजे पर लगा प्रतिबंध, जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश

गणेश विसर्जन और मोहर्रम के लिए डीजे पर लगा प्रतिबंध, जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश

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  • Publish Date - August 25, 2020 / 06:18 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:51 PM IST

बिलासपुर: कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन मोहर्रम और गणेश विसर्जन के दौरान करना होगा। इन पर्वों के दौरान समस्त प्रकार के लाउडस्पीकर और डी.जे. प्रतिबंधित रहेगें। केवल हाथ से बजाये जाने वाले कम ध्वनि के वाद्ययंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा।

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कोरोना काल में इन पर्वों के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए गठित सभी समितियों, कमेटियों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करवाना एवं मास्क लगवाना, सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। किसी भी समिति, कमेटी को धार्मिक भजन, कीर्तन, प्रवचन, तकरीर की अनुमति नहीं है। किसी भी पूजा समिति या मोहर्रम कमेटी से संबंधित व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर उसके ईलाज की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कमेटी एवं समिति पर होगी। किसी भी समय एक स्थल पर 20 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।

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कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये नगर में केवल एक ही स्थान पर डल्ला शेर बनेगें। गणेश प्रतिमा विसर्जन हेतु केवल 4 व्यक्तियों को मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए जाने की अनुमति होगी। सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद गणेश विसर्जन नहीं किया जायेगा। विसर्जन हेतु जाने वाले वाहनो को सीधे विसर्जन स्थल पर रूकने की अनुमति होगी, बीच में कहीं पर नहीं रूकेगें। समितियों को विसर्जन से तीन दिन पूर्व संबंधित थाना प्रभारी तथा नगर निगम को सुचित करना अनिवार्य होगा।

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सभी मंदिर, पूजा पंडालों, भीड़ भाड़ वाले स्थानों, विसर्जन स्थल और मस्जिदों में नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिग का पालन अनिवार्य होगा। नगर के विभिन्न भागों से लगभग 10 ताजियां एवं 30 सवारियां निकलती है। ताजिएं में केवल 16 व्यक्ति ही रह सकेगें। मोहर्रम के दौरान सिम्स से जूना बिलासपुर तक एकांगी मार्ग रखा जायेगा। इस मार्ग पर बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रखा जायेगा। पर्व के दौरान भण्डारा एवं लंगर प्रतिबंधित रहेगा।

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