वेतनमान का लाभ ना देने पर दो IAS खिलाफ जमानती वारंट जारी, हाईकोर्ट ने इस विभाग के कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया फैसला

वेतनमान का लाभ ना देने पर दो IAS खिलाफ जमानती वारंट जारी, हाईकोर्ट ने इस विभाग के कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया फैसला

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  • Publish Date - January 9, 2020 / 05:51 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:33 PM IST

जबलपुर। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आईएएस गौरी सिंह और विनोद सेमवाल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

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पंचायत विभाग के कर्मचारियों पांचवें और छठे वेतनमान का लाभ ना देने पर याचिका दाखिल की थी। कर्मचारियों को लाभ दिए जाने का फैसला हाईकोर्ट ने दिया था। बावजूद इसके
कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया गया था।

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हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल वेतनमान दिए जाने का आदेश दिया था। इस मामले में कोर्ट ने अवमानना याचिका पर आईएएस गौरी सिंह और विनोद सेमवाल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।