रायपुर: कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वर्चुअल मीटिंग में सीमित संख्या में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के सचिवों ,संभागायुक्तों, विभागाध्यक्षो एवं कलेक्टरों को इस संबंध में प्रेषित अपने पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि राज्य शासन के संज्ञान में यह बात आई है की कोरोना संकट काल के दौरान भी शासकीय बैठकों ,वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अनाधिकृत व्यक्ति भी शामिल हो रहे हैं । इसको ध्यान में रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि शासकीय बैठकों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा वर्चुअल मीटिंग में सिर्फ अधिकृत लोग की हीउपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
अनाधिकृत व्यक्तियों को बैठक में भाग लेना अथवा उपस्थित होना वर्जित होगा । किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग न कराने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक के वीडियो एवं फोटो अनाधिकृत से प्रसारित न हो , यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है।प्रशासकीय आवश्यकता हो , तो अधिकृत विभागीय अधिकारी, कर्मचारी ,जनसंपर्क विभाग के प्रतिनिधि द्वारा ही फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह प्रेस विज्ञप्ति भी अधिकृत विभागीय प्रतिनिधि के माध्यम से जारी किए जाने के निर्देश दिए गए है।
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