मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, चुनौती देने वाली अलग-अलग 2 याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित | Appointment of Chief Information Commissioner. HC has reserved verdict on different 2 petitions challenging

मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, चुनौती देने वाली अलग-अलग 2 याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, चुनौती देने वाली अलग-अलग 2 याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:54 PM IST
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Published Date: June 26, 2019 1:58 pm IST

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता राकेश चौबे और भावेश जैन की अलग-अलग याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को एक साथ सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले के निर्णय को सुरक्षित रख लिया है।

बता दें कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति और प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया है। यह मामला चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच में लगा था। राकेश चौबे और भाविन जैन ने बिना विज्ञापन अथवा नोटिस जारी किए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

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बताया गया कि आईएएस एमके राउत 31 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे और तत्कालीन राज्य सरकार ने 10 दिसंबर को उनकी मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर नियुक्ति कर दी थी। मामले की सुनवाई करने के बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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