बिलासपुर । अजीत जोगी जाति मामले में संत राम नेताम के वकीलों ने हाईकोर्ट में याचिका पेश किया है। कोर्ट ने जिसे स्वीकार भी कर लिया है। बता दें कि जाति मामले में कुछ दिनों पहले जोगी के खिलाफ भाजपा नेत्री समीरा पैकरा और सन्त कुमार की हस्तक्षेप याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन सिंगल बेंच से खारिज होने के बाद 20 सितम्बर को संतराम नेताम के वकीलों की तरफ से पेश की गयी हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई अब दो जजों की बेंच में करेगी।
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जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस पीएम कोशी की सिंगल बेंच ने अजीत जोगी की याचिका पर सुनवाई के दौरान समीरा पैकरा और संतकुमार नेताम की हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया था। अजीत जोगी की जाति मामले में संत कुमार नेताम मुख्य शिकायतकर्ता रहे हैं। संत कुमार नेताम ने ही सबसे पहले अनुसूचित जन जाति आयोग से अजीत जोगी की जाति को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद छानबीन समिति का गठन किया गया।
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हाईपावर कमेटी ने छानबीन के बाद रिपोर्ट में बताया कि जोगी गैर आदिवासी हैं। रिपोर्ट के खिलाफ अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन संतकुमार नेताम को प्रतिवादी नहीं बनाया। इसके बाद मामले में संत कुमार नेताम ने हस्तक्षेप याचिका दायर प्रतिवादी होने का दावा किया। जिसे सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था। लेकिन 20 सितंबर को संतराम की हस्तक्षेप याचिका चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच द्वारा स्वीकार कर ली गई है। मामले की अगली सुनवाई अब 23 सितंबर को होगी।
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