रायपुर: कोरोना संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में 6 अगस्त तक लॉकडाउन लगाया गया था। आज लॉकडाउन का आखिरी दिन है, कल से पूरे प्रदेश में दुकानें और बाजार खुलेंगी। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों ने निर्देश जारी कर दिया है। सभी जिलों में दुकानों के खुलने का अलग-अलग समय तय किया गया है। बता दें कि कल ही सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि हालात के अनुसार अपने जिले में लॉकडाउन हाटाने या बढ़ाने का फैसला करें।
बिलासपुर जिला कलेक्टरों ने नगर निगम, बोदरी और बिल्हा नगर पंचायत में दुकानों और बाजारों को सशर्त खोलने की अनुमति दी है। यहां दुकानें सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुलेंगी। वहीं, रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक की छूट दी गई है। शासकीय, निजी कार्यालय पहले की तरह संचालित होंगे।
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इसी प्रकार राजनांदगांव कलेक्टर ने भी दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। जारी निर्देश के अनुसार यहां दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी।
मुंगेली कलेक्टर पी एस एल्मा ने भी दुकानों को कल से खोलने का निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुसार सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी। वहीं, रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये जिले में जारी लॉक डाउन की मियाद 6 तारीख के बाद आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान कल 7 तारीख से कोरोना की रोकथाम के नियमों का पालन करते हुये संचालित हो सकेंगी। दुकानें सवेरे 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रह सकती हैं।
जिला कलेक्टर ने बताया कि कोरोना महामारी का संकट अभी टला नहीं है। रोजाना बड़ी संख्या में प्रकरण सामने आ रहे हैं। इसलिये हम सभी को पहले से और ज्यादा सजग और सावधान रहने की जरूरत है। संक्रमण की रोकथाम में सामुदायिक भागीदारी की अहम भूमिका है। सभी को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। कोरोना से बचाव का यही एक प्रभावी उपाय है। लोगों में कोरोना के बचाव से सम्बंधित तमाम उपायों के बारे में पर्याप्त जागरूकता हो चुकी है। बावजूद इसके पालन नहीं किये जाने पर जान बुझकर कानून की अवज्ञा किये जाने के आरोप में कठोर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने व्यापारियों को भी बगैर मास्क पहने सामान लेने आये ग्राहकों को सामग्री नहीं बेचने के निर्देश दिए हैं।