धमतरी जिले में लॉकडाउन के बीच खुलेंगी कृषि उपकरण और दवाईयों की दुकानें, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

धमतरी जिले में लॉकडाउन के बीच खुलेंगी कृषि उपकरण और दवाईयों की दुकानें, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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  • Publish Date - September 25, 2020 / 01:19 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:01 PM IST

धमतरी: जिले के सभी नगरीय निकायों के सभी वार्डों को आगामी 30 सितंबर तक कन्टेनमेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधित आदेश जारी किया गया है। उक्त अवधि में कृषि उपकरण एवं कृषि दवाईयों की दुकान बंद है। जिले के किसानों की धान फसलों में बीमारी लगने की जानकारी मिलने और कृषि दवाई उपलब्ध नहीं होने से धान की फसल नष्ट होने की संभावना को ध्यान में रख, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने जिले के सभी कृषि दवाई/कृषि उपकरणों की दुकानों को सुबह नौ से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति दिए हैं।

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उन्होंने कृषि दवाई/कृषि उपकरणों के दुकान संचालकों को निर्देशित किया है कि वे कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन जरूर करें। साथ ही मास्क का उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे तथा प्रतिदिन दुकान में सैनिटाईज का उपयोग करेंगे।

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