CBI कोर्ट ने ’मुन्नाभाई’ को सुनाई 5 साल कारावास की सजा, अभ्यर्थी के बदले दे रहे थे परीक्षा

CBI कोर्ट ने ’मुन्नाभाई’ को सुनाई 5 साल कारावास की सजा, अभ्यर्थी के बदले दे रहे थे परीक्षा

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  • Publish Date - January 22, 2021 / 11:36 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:56 PM IST

इंदौरः अभ्यर्थी संत कुमार के स्थान पर पीएमटी परीक्षा में बैठने वाले मनीष कुमार को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल कारावास की सजा सुनाई है। मनीष कुमार पीएमटी परीक्षा में साल्वर बैठा था। बता दें कि मामले की जांच सीबीआई कर रही थी।

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दरअसल मामला 2004 का है, जब पीएमटी परीक्षा में खंडवा निवासी संत कुमार की जगह बिहार के पटना निवासी मनीष कुमार परीक्षा दे रहे थे। इसी दौरान परीक्षा केंद्र में उड़नदस्ता की टीम ने दबिश दी और मनीष कुमार को रंगेहाथों दबोच लिया। उड़नदस्ता की टीम ने परीक्षार्थी संत कुमार और परीक्षा में बैठे मनीष कुमार के फोटो का मिलान किया, जिसमें गड़बड़ी पकड़ में आई। इसके बाद तुरंत मनीष कुमार को गिरफ्तार कर पुलिस थाने भेज दिया गया था।

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