दुर्ग: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दुर्ग न्यायालय से एक बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायलय ने भूपेश बघेल के खिलाफ चल रहे मानसरोवर कॉलोनी की जमीन को गलत ढंग से हथियाने के मामले को एसीबी कोर्ट ने खारिज करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने साक्ष्य के आभाव में केस खारिज कर दिया है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ दुर्ग सांसद विजय बघेल ने शिकायत की थी।
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ये है पूरा मामला
मानसरोवर कॉलोनी भिलाई तीन में मध्यमवर्गीय और ईडब्ल्यूएस का 12 प्लाट का था। प्रार्थी विजय बघेल ने मई 2016 में राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो शिकायत की थी, जिसमें उल्लेख था कि, साडा कार्यकाल में वर्ष 1996-97 में भूपेश बघेल ने मां और पत्नी के नाम पर छह-छह प्लाट की रजिस्ट्री करा ली थी।
मामले में राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो (एसीबी) रायपुर ने अपराध क्रमांक 17/2017 शासन विरुद्ध भूपेश बघेल व अन्य के अंतर्गत धारा 120 बी एवं धारा 13(1) डी सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रकरण में विवेचना उपरांत खात्मा कार्रवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन पर विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)दुर्ग के न्यायालय में लगाया गया था। प्रार्थी विजय बघेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा था। अब इस मामले में सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट जाने की बता कही है।