रायपुरः कोरोना से हुई मौत के बाद परिजनों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसमें को-मोर्बिडीटी से मृतकों के परिजन भी आवेदन कर सकेंगे। दोनों वर्ग के लिए आवेदन का फॉर्म निगम के हर जोन कार्यालय में मिलेगा। जिसे रायपुर CMHO कार्यालय में जमा करना होगा। जिनकी मृत्यु कोरोना पॉजिटिव आने के 30 दिनों के अंदर हुई होगी उनके आवेदन स्वीकार होंगे।
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आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र और आधारकार्ड संलग्न करना होगा। एक समिति आवेदन की जांच करेगी। डेथ सर्टिफिकेट में दिए नंबर को जारी करने वाली संस्था से वेरिफाई भी करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने कोरोना से मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपए मुआवजे की राशि तय की है। जिसके बाद मृतक परिजनों को 50 हजार रुपए मुआवजे की राशि तय की है।