बिलासपुरः छत्तीसगढ़ में व्हाट्सएप के जरिए तीन तलाक देने का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। अपने उपर दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग को लेकर एक परिवार सोमवार को हाईकोर्ट पहुंचा। जिस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर दर्ज FIR निरस्त नहीं हो सकता।
दरअसल, छत्तीसगढ़ के एक शख्स की पत्नी शादी के कुछ समय के बाद से अपन मायके में रह रही थी। इसके बाद पति ने ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप के जरिए तीन तलाक दे दिया। इसके बाद से पत्नी ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराया था।
इसी मामले को लेकर महिला के पति और ससुराल वाले FIR को निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि FIR निरस्त नहीं हो सकता है।