Publish Date - January 6, 2022 / 06:57 PM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:44 PM IST
दुर्ग: School Anganwadi Centres will Close कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने कई क्षेत्रों में सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। इसके बाद से प्रदेश के जिलों में भी संक्रमण के मद्देनजर कई सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी कड़ी में दुर्ग जिला प्रशासन ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है।
School Anganwadi Centres will Close जारी गाइडलाइन के अनुसार जिले में रात 9 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। साथ ही प्रशासन ने आगामी आदेश तक सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी, लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल को आगामी आदेश तक बंद रखेन का निर्देश दिया है। इस दौरान होटल, रेस्त्ररेन्ट ,ढाबा, बेकरी,फ़ूड कोर्ट,खाद्य सामग्री प्रतिष्ठान को रात 11 बजे तक खुली रखने की छूट दी गई है।
दुर्ग जिला अंतर्गत रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया जाता है, परन्तु कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप, दयाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुलेंस प्रतिबंध से छूट होगा एवं पूर्ववत नियमित समय अनुसार संचालित रहेंगे।
होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईटम फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11.00 बजे तक संचालित होंगे। फूड की होम डिलीवरी 11.00 बजे तक किया जा सकेगा।
नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सड़क मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 11:00 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेंगे। दुर्ग जिला समस्त प्रकार के धरना, रैली जुलूस, सार्वाजनिक / सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अन्त्येष्टि को छोड़कर) सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम खेलकूद, मेला-मंडाई अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
छत्तीसगढ़ शासन के आदेश कमांक 554 / स.सा.प्र. वि. / 2021 दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 1000 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम धांना / जोन कार्यालय / नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में 200 व्यक्तियों से से अधिक की उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।
दुर्ग जिला अंतर्गत समस्त स्कूल, अगनबाड़ी केन्द्र, लाइब्रेरी स्वीमिंग पूल बद रहेगें। “वेक्सीनेशन कार्य हेतु वर्ष 15 से 15 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कौविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है। कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जा सकता है।