Sai cabinet ke faisle: छत्तीसगढ़ में अतिशेष धान की होगी नीलामी, केंद्रीय पूल में चावल का लक्ष्य बढ़ाने पर चर्चा

Sai cabinet ke faisle: छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

  •  
  • Publish Date - December 11, 2024 / 04:02 PM IST,
    Updated On - December 11, 2024 / 04:03 PM IST

रायपुर: Sai cabinet ke faisle आज महानदी भवन में हुई साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। जिनमें से एक छत्तीसगढ़ में अतिशेष धान की नीलामी करने का फैसला लिया गया है। वहीं केंद्रीय पूल में चावल का लक्ष्य बढ़ाने पर चर्चा हुई है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो इस प्रकार हैं—

 मंत्रिपरिषद द्वारा द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदण्ड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर तथा सीना बिना फुलाये 78 से.मी. एवं फुलाने पर 83 से.मी. केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए केवल एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है।

 छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं दुग्ध संकलन तथा प्रसंस्करण में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एम.ओ.यू. करने का निर्णय लिया गया। इससे नवीन तकनीक के उपयोग के साथ ही दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू पशु उत्प्रेरण से स्वरोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम होगी तथा दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही प्रदेश के दुग्ध उत्पादक कृषकों के दुग्ध विक्रय के लिए सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो सकेगी।

 छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन बाबत् छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

read more:  भाजपा, कांग्रेस के कारण सदन स्थगित किया जा रहा : तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी

 राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाईफ टाईम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया तथा प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन क्रेताओं को दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।

 छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए सुदृढ़ वातावरण तैयार करने, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा राज्य के खिलाड़ियों के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला मुख्यालय में खेल हेतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।

इसके तहत छत्तीसगढ़ में खेल क्लब को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधित पंजीकृत समितियों को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पारंपरिक खेलोें को पुनर्जीवित किया जाएगा। ओलम्पिक खेलों को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर उनको शत-प्रतिशत यात्रा व्यय तथा खेल उपकरण की सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

 खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अतिशेष (सरप्लस) धान के निराकरण के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। कैबिनेट ने खरीफ सीजन में उपार्जित शतप्रतिशत धान की कस्टम मिलिंग उसी खरीफ सीजन में पूरा कर जमा कराने तथा इस साल के अतिशेष धान का चावल केन्द्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में सितम्बर 2025 तक उपार्जित किए जाने के लिए लक्ष्य वृद्धि हेतु प्रस्ताव धान खरीदी समाप्त होते ही भारत सरकार को पुनः भेजे जाने के संबंध में चर्चा की गई तथा अतिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी गई है।

read more:  महिलाओं के खिलाफ अपराध : एनसीडब्ल्यू ने राज्यों में भेजे 49 तथ्यान्वेषी प्रतिनिधिमंडल

 खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग हेतु फोर्टिफाईड राईस कर्नेल की व्यवस्था के संबंध में फोर्टिफाईड चावल जमा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा NeML के माध्यम से दर का निर्धारण पश्चात् आपूर्ति प्रारंभ होने तक गत् खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 अनुसार मिलरों द्वारा एफआरके निर्माताओं से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अधीन फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (FRK) क्रय कर फोर्टिफाईड चावल जमा किये जाने की अनुमति दी गई है।

 खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रूपए करने का निर्णय लिया।

 खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की प्रथम किश्त प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

 छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धाराओं में संशोधन संबंधी छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

FAQ:

साय कैबिनेट के अहम फैसले में क्या मुख्य बदलाव हुआ है?

साय कैबिनेट के अहम फैसले में छत्तीसगढ़ में अतिशेष धान की नीलामी, पुलिस भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग को छूट और खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

क्या साय कैबिनेट के अहम फैसले में अतिशेष धान की नीलामी की प्रक्रिया की पुष्टि की गई है?

हां, साय कैबिनेट के अहम फैसले में अतिशेष धान की नीलामी की अनुमति दी गई है, जिससे इस वर्ष के धान का उचित निराकरण किया जाएगा।

साय कैबिनेट के अहम फैसले के तहत छत्तीसगढ़ में खेल प्रोत्साहन योजना कब लागू होगी?

छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी गई है और इसका कार्यान्वयन जल्द ही शुरू होगा, जिससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।

साय कैबिनेट के अहम फैसले में पुलिस भर्ती के लिए कोई विशेष घोषणा की गई है?

हां, साय कैबिनेट के अहम फैसले में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ऊंचाई और सीने के मापदंड में एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है।

साय कैबिनेट के अहम फैसले के तहत राईस मिलों को कोई वित्तीय सहायता मिलेगी?

हां, साय कैबिनेट ने राईस मिलों को कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है, जिससे मिलों को सहायता मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार का एक साल पूरा होने पर आपकी राय 

मध्यप्रदेश सरकार का एक साल पूरा होने पर आपकी राय

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp