‘पति के ऑफिस में हंगामा करना क्रूरता के समान’ हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका को खारिज कर पति के पक्ष में सुनाया फैसला

अनैतिक संबंध का आरोप लगाने और पति के ऑफिस हंगामा मचाने को क्रूरता माना है! 'Ruckus in husband's office is like cruelty'

  •  
  • Publish Date - February 9, 2023 / 04:28 PM IST,
    Updated On - February 9, 2023 / 04:42 PM IST

बिलासपुर: ‘Ruckus in husband’s office is like cruelty’ हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में पति पर अनैतिक संबंध का आरोप लगाने और पति के ऑफिस हंगामा मचाने को क्रूरता माना है। महिला ने सीएम से शिकायत कर अपने पति के तबादले का अनुरोध किया था। कोर्ट ने इन सब को आधार मानकर हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय के तलाक के आदेश को सही ठहराया है और पत्नी की अपील खारिज कर दी है।

Read More: शख्स ने खुद ही सजाई अपनी चिता, फिर आग में कूदकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट ने लिखी ये वजह

‘Ruckus in husband’s office is like cruelty’ बता दें, कि धमतरी जिले के कुरुद में पदस्थ एक सब इंजीनियर ने साल 2010 में रायपुर की एक विधवा महिला से शादी की थी। शादी के बाद पत्नी ने माता-पिता से अलग रहने का दबाव पति पर बनाया। फिर कुछ दिनों बाद पति पर सहकर्मी के साथ अनैतिक संबंध होने आरोप लगाने लगी। इतना ही नहीं पति के दफ्तर जाकर हंगामा भी किया।

Read More: सरकार का बड़ा ऐलान, अब बिना राशन कार्ड के मिलेगा राशन! जानें कैसे मिलेगा फायदा 

मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित पति ने तलाक के लिए परिवार न्यायालय में अर्जी लगाई। कोर्ट ने 17 दिसंबर 2019 को तलाक का आदेश दिया। इसके खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने महिला के आरोपों को गलत पाते हुए पति के पक्ष में फैसला दिया है।

 

 

 

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक